महाराष्ट्र सरकार ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें टोल नाकों, पेट्रोल पंपों, सेमी गवर्नमेंट आफिसों, बस स्टॉप पर लेडीज़ टॉइलट बनाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में यह फैसला किया गया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सरकारी अफसरों को ऐसे कानून बनाने का निर्देश दिया है। कानून के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर महिला शौचालयों का निर्माण 'कंपलसरी' करने का सरकार का इरादा है।
मंत्रालय में 'महिला शौचालयों की समस्या' पर आयोजित विशेष बैठक में महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री फौजिया खान, पानी व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल, नगरविकास मंत्री उदय सावंत शामिल हुए। पानी व स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश कुमार को हिदायत दी गई कि वे इन शौचालयों के रखरखाव के बारे में रिपोर्ट तैयार करें। कानून बनने के बाद उसका प्रारूप सीधे मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
बैठक में सुझाव रखा गया कि सभी टोल नाकों को छह महीने के भीतर महिला शौचालय बनाने का आदेश दिया जाए। सड़क के ठेकों में ही इसका प्रावधान किया जाए। जो पेट्रोल पंप इसका पालन न करें उनके लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान रखने का भी सुझाव रखा गया।
मंत्रालय में 'महिला शौचालयों की समस्या' पर आयोजित विशेष बैठक में महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री फौजिया खान, पानी व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल, नगरविकास मंत्री उदय सावंत शामिल हुए। पानी व स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश कुमार को हिदायत दी गई कि वे इन शौचालयों के रखरखाव के बारे में रिपोर्ट तैयार करें। कानून बनने के बाद उसका प्रारूप सीधे मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा।
बैठक में सुझाव रखा गया कि सभी टोल नाकों को छह महीने के भीतर महिला शौचालय बनाने का आदेश दिया जाए। सड़क के ठेकों में ही इसका प्रावधान किया जाए। जो पेट्रोल पंप इसका पालन न करें उनके लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान रखने का भी सुझाव रखा गया।
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