जी हां झूठे रेप केस शिकायत के लिए महिला को 7 साल की जेल मिलेगी। 28 जून 2010 को मीनाक्षी नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है।आपको बता दें कि बीते गुरुवार को रोहतक अदालत ने एक महिला को सात साल की जेल की सजा सुनाई है। महिला ने अपने पति सहित अपने परिवार के आठ लोगों के खिलाफ गैंगरेप और अन्य अपराधों के झूठे मामले दर्ज कराए थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल की अदालत ने धारा 195 (जन्म-कारावास के लिए दंडनीय अपराध को सजा देने के लिए झूठे सबूत देकर) और 211 (घायल होने के इरादे से गलत आरोपों का झूठा आरोप) के अलावा महिला को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। महिला की शिकायत के बाद परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि पहले मेरे साथ गैंगरेप किया गया फिर जबरन मेरी शादी कराई गई।
हालांकि, अदालत ने 17 लोगों की जांच के बाद आरोपी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को 2015 में ही बरी कर दिया था। मीनाक्षी की गवाही को अविश्वसनीय बताकर अदालत ने उसे एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके लिए उसका जवाब असंतोषजनक पाया गया था। मुकदमे के दौरान, अदालत ने उसे अपने पति और परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराते हुए जानबूझकर झूठे सबूत देने का दोषी पाया, और उसे सात साल के लिए जेल में डाल दिया। ...
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