अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपके लिए ये खबर काम की है। रेल यात्रा के दौरान हर मुसाफिर का दस लाख का बीमा किया जाता है। ये बीमा रेलवे सिर्फ 92 पैसे में करती है। वैसे तो ये सुविधा हर यात्री के लिए होती है। मगर पैसेंजर को इसे लेने या नहीं लेने का ऑप्शन मिलता है।
ऐसे मिलता है 10 लाख तक का कवर-
इंश्योरेंस लेने वाले किसी यात्री की अगर रेल दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके लीगल उत्तराधिकारी को 10 लाख रुपए तक का कवर इस स्कीम के तहत दिया जाता है। वहीं यदि दुर्घटना में किसी तरह की शारीरिक अक्षमता आ जाती है, तो 7.5 लाख रुपए तक का कवर इसमें मिलता है, थोड़ा-बहुत शारीरिक नुकसान पहुंचा है तो इसमें 2 लाख रुपए तक का कवर है।
ट्रैवल टाइम तक होती है स्कीम-
यह स्कीम सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने पर ही लागू होती है। IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करने पर पेमेंट होने के पहले इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन पैसेंजर को मिलता है। एक्सीडेंटल कवरेज सिर्फ ट्रैवल टाइम के लिए होता है। इंश्योरेंस लेने पर नॉमिनी की सही डिटेल भरना न भूलें।
इन हालातों में कर सकते हैं क्लेम-
ट्रेन में यदि कोई ऐसे हादसे का शिकार होता है, तो उसके नॉमिनी को एक्सीडेंट होने के 4 माह के अंदर-अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में बताना होगा। क्लेम एनईएफटी के जरिए मिलेगा।
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