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Sai Developers & Sai Orchid Residency Dombivali East के कंपाउंड के अंदर 7 साल के अर्थव की लाश मिली ! बिल्डर के लाहपरवाही के ख़िलाफ़ और अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ आज तक FIR भी दर्ज नही !

                  
                          Press Notes.

To,

मा. ठाणे पुलिस कमिश्नर.

From,
Vinod Chavan
Cell no 9702269504.


विषय : Crpc Act 39 के तहत आप को हमारी मीडिया यह इन्फॉर्मेशन Press Notes के माध्य्म से दिया जाता है।

संदर्भ : बिल्डर के लाहपरवाही और मानपाड़ा पुलिस अधिकारी ने अपने पद का अपने फ़ायदे के लिये ग़लत तरीके से इस्तेमाल किया।14 दिन गुज़र जाने के बाद भी 0 FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज नहीं।

Sir,

Sai Developers & Sai Orchid Residency Dombivali East के कंपाउंड के अंदर 7 साल के अर्थव की लाश मिली ! बिल्डर के लाहपरवाही के ख़िलाफ़ और अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ आज तक FIR भी दर्ज नही !

मौत के 14 दिन गुजर जाने के बाद कोई भी सुराग हाथ नही।
मानपाड़ा पुलिस ने 7 साल के अर्थव की मौत के बाद भी अज्ञात लोगों के और बिल्डर के लाहपरवाही के ख़िलाफ़ आज तक 14 दिन गुजर जाने के बाद भी इस बच्चे के माता पिता को ज़ीरो FIR दर्ज कर के उसकी एक कॉपी आज तक भी नही दी है।
24 मई को लापता 7 साल के अर्थव की लाश 25 मई को मानपाड़ा पुलिस को Sai Developers & Sai Orchid Residency Dombivali East के कंपाउंड के पानी के टाँकी में मिली। बच्चे की जहाँ लाश मिली वहाँ से उसका घर 2 मिनट के फासले पर ही था। 24 मई समर्थ चाल के 50 लोगों ने 2 pm से लेकर पूरी रात उस बच्चे की तलाश की लेकिन बच्चा कई सुराग नही मिला।जब दूसरे दिन मानपाड़ा की पुलिस टीम ने अर्थव की तलाश की तो उसकी लाश उनकी टीम को मिल गई। वहाँ के स्थानिक लोगों को पता भी नही था,की वहाँ एक पानी की टाँकी बिल्डर ने बना रखी थी। जब लोगों ने देखा कि जहाँ यह लाश मिली है। उस पानी की टाँकी पर किसी ने प्लाई डाल रखी थी।इस वज़ह से स्थानिक लोगों को तलाश करने में सफलता नही मिली।लेकिन पुलिस टीम को सफलता मिल गई।
गरीब माता पिता का अर्थव एकलौहता संतान था।अगर यह बिल्डर ने अपने कंपाउंड में सुरक्षा गार्ड रखा होता तो शायद अपराधी को यह अपराध को अंजाम देने की हिम्मत नही होती। लेकिन इस केस में मानपाड़ा पुलिस जांच के नाम पर फरियादी को अब तक 0 FIR में शिकायत दर्ज कर के एक कॉपी देने चाहिये थे।लेकिन 14 दिन गुज़र जाने के बाद भी अर्थव के माता पिता के पास FIR की कॉपी नही मिली।जब हमारी मीडिया को उसके माता पिता ने एक मुलाकात दी तब जाकर यह बात का खुलासा सामने आयी।जब हमारी टीम ने उस जगह का निरीक्षण किया तो वहाँ के कुछ लोग नाम न छापने की शर्त हमारी मीडिया को यह इन्फॉर्मेशन दी कि यह बिल्डिंग जो बन रही है,वह अनधिकृ है। इसलिए मानपाड़ा पुलिस वाले इस बिल्डर के लाहपरवाही के खिलाफ FIR दर्ज करने में टालमटोल कर रही है।
अगर मान भी लेते है,की यह बिल्डिंग अनधिकृत है।तो किस की जवाबदेही बनती थी, उसको रोकनी की।क्या ठाणे पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारी को मा. उच्च न्यायालय का आदेश की इन्फॉर्मेशन की कॉपी नही दी है,क्याै ? मा. उच्च न्यायालय का आदेश है,की अगर किसी भी वार्ड में अनधिकृत बिल्डिंग बनती है। उस बिल्डर के खिलाफ MRTP Act के तहत लीगल करवाही कर के सब से पहले उसे कोर्ट के सामने हाज़िर करें।और उस अनधिकृत बांधकाम की इन्फॉर्मेशन नगरपालिका के वार्ड अधिकारी को सूचित करे।ताकि समय से पहले उस बांधकाम को कानूनी तरह से सील कर सकें।
मा. उच्च न्यायालय का आदेश यह भी है,की अगर पुलिस के हद में कोई भी अनधिकृत बांधकाम होता है।अगर वहाँ के Sr. Pi और Acp उस अनधिकृत बांधकाम पर कोई करवाही नही करता है।अगर यह शिकायत लेकर कोई भी शिकायत कर्ता कोर्ट के सामने यह बात को उजागर करता है।और कोर्ट के जांच में यह इन सरकारी अधिकारियों के ख़िलाफ़ लाहपरवाही बरतने की अपराध साफ़ हो जाता है।तो कोर्ट 1) नगरपालिका के वार्ड ऑफिसर 2) पुलिस Sr. Pi और 3) Acp के ख़िलाफ़ और बिल्डर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब सवाल यह आता कि अगर अर्थव केस में कई ऐसा तो नही है,की यह पुलिस अधिकारी इस अनधिकृत बिल्डिंग के बिल्डर को बचाने का काम तो नही कर रही है।
मासूम अर्थव मौत के केस में हमारी मीडिया ने उन गरीब माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिये जो भी हमारी टीम को लगेगा उस तरह की मदत हम उनके माता पिता को सहयोग करेंगे।
इस केस में जो कोई भी अपराधी है,उसकी गिरफ्तारी की मांग मा. मुख्यमंत्री जी से लिखित में हम यह Press Notes के माध्य्म से दे रहे है।
इस केस में जो कोई भी पुलिस अधिकारी ने FIR दर्ज करने में 14 दिन गुजर जाने के बाद भी नही किया है।
आप को नम्र निवेदन करते है,की
1) आप इस केस की जाँच CID टीम से कराये।
2) और बिल्डर के लाहपरवाही के खिलाफ FIR दर्ज करें।
3) मानपाड़ा चौकी के Sr. Pi -Shri. G. L. KABDULE
4) Acp Zone 3 -               Shri. R. K. WADEKAR
5) PI (CRIME)                  Shri. N. S. DESHMUKH
6)PI  ( ADMIN)      Shri. S. N. RAUT इन सभी पुलिस अधिकारी ने अपने पद का ग़लत तरीके से इस्तेमाल कर के अपने फायदे के लिये इस बिल्डर के अनधिकृत बिल्डिंग को निर्माण होने दिया।इस लाहपरवाही के वज़ह से अपराधी ने अपने अपराध को इस बिल्डिंग के कंपाउंड का इस्तेमाल कर के 7 साल के मासूम अर्थव शव  पानी के टाँकी में फ़ेक कर उस पर लकड़ी का प्लाई से छुपा दिया था। चारों पुलिस अधिकारी के लाहपरवाही,बिल्डर से साठगाँठ के अपराध के लिये उनके ख़िलाफ़ IPC 161,171,के तहत हमारी FIR दर्ज करें।और उसकी एक कॉपी हमारी मीडिया को भी दिया जाये।

                             Vinod R Chavan
                                Editor of
                   Mumbai Crime Page News

Comments

Karan rathod said…
लडकी तो लडकी पर लडके भी यहा पे सेफ नहीं।।।।।। सही वक्त पे आगर कारवाई होती तो शायद आज अपराधी मिल जाते ।।।।।।कमसे कमी ऐसे ममलो मे एक को भी फाशी हो गयी ना ।।।।तो शायद फिर कभी ऐसा ना हॊगा नहीं तो पब्लिक के हाथो मे दे दो
from : करणं फाऊंडेशन पुणे
करणं राठोड
चेतन शर्मा
कोई भी मदत के लिये (9028007040/9345436749)
Unknown said…
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#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से ठाणे रेलवे स्टेशन पर आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !! आज तक किसी भी रेलवे के तरफ़ से कोई अधिकारी मेरे बेटे के ट्रेन एक्सीडेंट लेकर या कोर्ट केस से संबधित कोई भी इनफार्मेशन मुझे नही दी हैं. मेरे बेटे के मौत को लेकर कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट से कानूनी लीगल मदत आज तक नही मिली हैं. #कृष्णा पुनिया चव्हाण को इंसाफ दिलाने के लिए जनता इस न्यूज़ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ हीं कमेट्स बॉक्स में अपनी राय रखे !!