सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला देते हुए हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी को अवैध और अनियमित है !
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला देते हुए हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी को अवैध और अनियमित है। लेकिन ऐसे विवाह से पैदा हुई संतान को न सिर्फ कोर्ट ने वैध माना,बल्कि पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार भी माना है।
जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस एमएम शांतनगौडर की बैंच ने कहा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कि ‘एक मुस्लिम पुरुष की किसी मूर्तिपूजक या अग्नि की उपासक महिला से शादी न तो वैध है और न ही शून्य, बल्कि वह सिर्फ अनियमित विवाह है। ऐसे विवाह से पैदा हुआ बच्चा पिता की संपत्ति में हिस्से का हकदार है।
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