प्राइवेट हॉस्पिटल को 10% बेड गरीबों के लिए मुफ्त मुहैया कराने होंगे ! सुप्रीम कोर्ट !

गरीब लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को 10% बेड गरीबों के लिए मुफ्त मुहैया कराने होंगे। दूसरी तरफ OPD में कुल मरीजों का 25% गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए होगा। इतना ही नहीं अगर इन निजी अस्पतालों ने गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं किया तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि जिन अस्पतालों ने सरकार से सब्सिडी पर जमीन ली है उन्हें भी गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देनी होगी और जो अस्पताल इस आदेश को नहीं मानेंगे वो अदालत की अवमानना के जिम्मेदार होंगे और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर मूलचंद, सेंट स्टीफंस, रॉकलैंड और सीताराम भारतिया जैसे अस्पतालों पर पड़ेगा जिन्होंने रियायती दर पर सरकार से जमीन ली है। 

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