Cr.P.C. 1973 की धारा के तहत,144 के लिए किया जाता है !!

धारा 144 शब्द का प्रयोग generally Cr.P.C. 1973 की धारा 144 के लिए किया जाता है. इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई कार्य न करने या अपने कब्जे के अधीन की सम्पत्ति की विशिष्ट व्यवस्था करने का निदेश दिया जाता है. यह निदेश DM, SDM या राज्य सरकार द्वारा सशक्त magistrate शीघ्र आवश्यकता के आधार पर दे सकता है.
यह निदेश लोक शांति भंग होने से बचाने, मानव जीवन, सुरक्षा को खतरे से बचाने बलवा, दंगा आदि को रोकने के purpose से दिया जा सकता है.
ऐसा आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को अथवा किसी स्थान में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान में जाते हैं, निर्दिष्ट किया जा सकता है.
सामान्यतः ऐसे निदेश के अधीन एक जगह पर 5 या अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने से रोका जाता है.
धारा 144 के अधीन दिया गया आदेश 2 माह तक ही लागू रह सकता है. विशेष दशा में राज्य सरकार इसे 6 माह तक बढ़ा सकती है.

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