Bhandup Court to register FIR against Srishti Builder & Senior Police Inspector Bhandup under Section 166 A ,218 IPC

मुंबई: मुंबई में सृष्टि बिल्डर, मुलुंड, मुंबई के खिलाफ़ एक FIR दर्ज करने के लिए पत्रकार सपन श्रीवास्तव और पत्रकार विनोद चव्हाण ने शिकायत दर्ज की गई थी। बिल्डर ने महाराष्ट्र सरकार रिवेन्यू विभाग को भी करोड़ो रूपये का रिवेन्यू का घपला भी किया था।और साथ ही महाराष्ट्र सरकार को करोड़ो रूपये की भी रॉयल्टी की भुगतान भी नही की है।
बिल्डर ने अपने भवन निर्माण करते समय चोरी के उत्पादों का उपयोग किया था। इस अपराध के लिए IPC 379 और 411 तहत जाँच की मांग की थी।लेकिन बिल्डर के पक्ष में अस्पष्ट रिपोर्ट बना कर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने शिकायतकर्ता की शिकायत को बंद कर दिया। चोरी के अपराध की जांच करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार "संज्ञेय अपराध" है! पुलिस अधिकारी ने एफआईआर दर्ज किए बैगर शिकायत को बंद कर दिया। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस ने आरोपी को बयान के लिए भी नहीं बुलाया। अब शिकायतकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बिल्डर और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भांडुप के खिलाफ धारा 166 ए, 218 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए मुलुंड कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की है।

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