कपट द्वारा – धारा 17 भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार.
” कपट के अंतर्गत ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा , या उसकी मौनानुकुलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो .
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