चेक बाउंस होने पर धारा 138 के तहत केस फाइल कर सकते है !!

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत केस फाइल कीजिए !!

अगर चेक जारी करने वाला पैसा देने से इनकार कर देता है या लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है, या फिर किसी भी प्रकार की बातें बना कर समय गुजारने की कोशिश करता है तो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके तहत आरोपी को 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। जुर्माने की राशि चेक की राशि का दोगुना हो सकती है। याद रखें इस मामले में राजीनामा कभी भी किया जा सकता है।

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