आईपीसी धारा 367
इस धारा के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति किसी का अपहरण करता है तो वह अपराधी कहलाता हैं। दोषी साबित होने पर अपराधी को पीड़ित पर किये गए अत्याचारों के अनुसार दण्ड सुनाया जाता हैं। अगर अपराधी अपहरण के चलते पीड़ित की हत्या कर देता है तो उसे अवशय रूप से आजीवन कारावास या फांसी की सजा सुनाई जाती है अन्यथा उसे कैद के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ता है।
इस अपराध के लिये कारावास दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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