धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक अलग कार्यवाही में लाभार्थी को उसी अवधि के लिए अंतरिम रखरखाव का दावा करने के लिए नहीं रोकता है !!

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम (डीवी अधिनियम) के तहत दिए गए अंतरिम रखरखाव के लिए एक आदेश धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक अलग कार्यवाही में लाभार्थी को उसी अवधि के लिए अंतरिम रखरखाव का दावा करने के लिए नहीं रोकता है। (रानी बनाम दिनेश) इस आशय का एक आदेश न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल न्यायाधीश पीठ ने पारित किया था। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता प्रतिवादी और उनके नाबालिग बेटे की विस्थापित पत्नी थे।

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