दोषी अधिकारी से जवाब-तलब करने का आदेश देते हुए पूछा है कि क्यों न विलंब के लिए आर्थिक दंड लगाया जाए !! राज्य सूचना आयोग !!
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर आयोग गंभीर, दोषी अधिकारी से जवाब-तलब !!
बिहार के सुपौल जिले से जुड़े एक मामलें दो वर्ष सात माह बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार सिन्हा ने इस मामले में दोषी अधिकारी से जवाब-तलब करने का आदेश देते हुए पूछा है कि क्यों न विलंब के लिए आर्थिक दंड लगाया जाए। साथ ही, फौरन सूचना उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।
आरोप है कि शिकायत कर्ता को जो सूचना मांगी उसे न देकर दूसरी जानकारी दे दी गई। इस मामले में पिछले महीने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई की गई। आयोग का मानना है कि इतने विलंब के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाना गंभीर मामला है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को तय की गई है।
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