दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में आरोपी मुंबई के एक टीवी पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है !!
विशेष न्यायाधीश संजय खनगवाल ने वरुण हिरेमठ द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यदि पीड़ित महिला ने अदालत के सामने पेश हुए साक्ष्यों में यह कहा है कि उसने सहमति नहीं दी थी तो अदालत यह मानेगी की उसने सहमति नहीं दी थी।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच पहले हुए अनुभवों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता ने अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी।
मुंबई के एक टीवी पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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