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CAN PIO SEEK HELP OF AN ADVOCATE IN RTI CIC/SIC HEARINGS ? आरटीआई अधिनियम के तहत एक अधिवक्ता को आयोग में या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता है !!


Under section 32 of the Advocates Act, advocate can appear only where the concerned law permits.  RTI Act does not permit an advocate to appear in commission or before any other authority under RTI Act

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 के तहत, अधिवक्ता केवल वही प्रदर्शित कर सकता है जहां संबंधित कानून अनुमति देता है।

 आरटीआई अधिनियम आरटीआई अधिनियम के तहत एक अधिवक्ता को आयोग में या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता है।

Even if any law permits, there are certain conditions before the   advocate is allowed to appear for PIO.

PIO cannot have the services of the Advocate to represent him.

यहां तक ​​कि अगर कोई कानून अनुमति देता है, तो भी कुछ शर्तों को अधिवक्ता को पीआईओ के लिए पेश होने की अनुमति दी जाती है। पीआईओ के पास उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता की सेवाएं नहीं हो सकती हैं।

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