लोक अदालत से बंद हुआ मामला डिक्री/निर्णय के समान,उक्त आदेश को अदालतें वापस नहीं ले सकतीं, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू होगा : कर्नाटक हाईकोर्ट !!


लोक अदालत से बंद हुआ मामला डिक्री/निर्णय के समान,उक्त आदेश को अदालतें वापस नहीं ले सकतीं, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत प्रतिबंध लागू होगा : कर्नाटक हाईकोर्ट !!

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार लोक अदालत में मामला बंद हो जाने के बाद यह एक डिक्री या निर्णय के समान होता है, इसलिए अदालत या मजिस्ट्रेट के पास उक्त आदेश को वापस लेने की शक्ति नहीं होती। न्यायमूर्ति के. नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "एक बार जब मामला बंद हो जाता है, तो यह लोक अदालत में डिक्री या निर्णय के समान होता है। इसलिए, एक बार समझौता के मामले में आरोपी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार राशि की वसूली के लिए उसी अदालत से संपर्क कर सकता है।

Comments

Popular posts from this blog

Torrent Power Thane Diva Helpline & Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 !!

न्यूड फोटो देकर सुर्खियों मे आई Sherlyn chopra एक बार फिर से चर्चाओं में .