अभियुक्त की आवाज के नमूने प्राप्त करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं करता !! केरल हाईकोर्ट !!


कोर्ट ने कहा कि एक जांच एजेंसी को अपराधों को सुलझाने के लिए उन्नत वैज्ञानिक तकनीक और जांच के तरीकों को अपनाना होगा। यह पाते हुए कि नोटिस को चुनौती देना विफल हो गया है, याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी को उसकी आवाज का नमूना पेश करने का निर्देश देने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। 

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि आवाज के नमूने लेने के लिए (तुलना/मिलान के उद्देश्य से) किसी आरोपी की सहमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह पहले ही स्थापित हो चुका है कि अभियुक्त की आवाज के नमूने प्राप्त करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं करता। 


 

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