तूफान, बाढ़,आकाशीय बिजली या भूकंप जैसा कोई बाहरी प्राकृतिक कारण न हो तो आग लगने की घटना को भगवान का काम (Act of GOD) नहीं माना जा सकता है !! SC !!


जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को रद करते हुए यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने एक कंपनी के वेयर हाउस में आग लगने को "भगवान का काम" बताया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि तूफान, बाढ़, आकाशीय बिजली या भूकंप जैसा कोई बाहरी प्राकृतिक कारण न हो तो आग लगने की घटना को भगवान का काम (Act of GOD) नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने शराब बनाने वाली कंपनी को उत्पाद शुल्क से छूट देने का आदेश दिया था।

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