निलंबित ADG जीपी सिंह का कहना हैं कि जो FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई है वो पूरी तरह से गलत है। जो संपत्ति उनके नाम बताई जा रही है वो भी उनकी पैतृक संपत्ति है।
छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला है जिसमें किसी आईपीएस अधिकारी को 14 दिन जेल भेजने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए है। इससे पहले कोर्ट में जीपी सिंह के वकीलों ने दावा किया कि, पुलिस के प्रेशर की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है।
जीपी सिंह ने कहा था कि, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, मैं शुरू से कह रहा हूं। नागरिक आपूर्ति निगम की जांच कर रहा था तब गवाहों को हॉस्टाइल करने कहा गया, इस मामले में डा. रमन सिंह और वीणा सिंह को फंसाने कहा गया था।
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