सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आयुष और एलोपैथिक डॉक्टर दोनों समान वेतन के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना !!


न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की खंडपीठ उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा एक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका जिसमें कहा गया था कि आयुष और एलोपैथिक (आधुनिक चिकित्सा आधारित) डॉक्टर समान वेतन के हकदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आयुष और एलोपैथिक डॉक्टर दोनों समान वेतन के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत आयुष, योग,प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी और एलोपैथी डॉक्टर दोनों समान वेतन के हकदार हैं। 

दोनों के बीच भेदभाव करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन है।

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