पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला,पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर तुली पत्नी 'मानसिक क्रूरता' के लिए है जिम्मेदार !!
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का फैसला,पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर तुली पत्नी 'मानसिक क्रूरता' के लिए है जिम्मेदार !!
न्यायालय ने हाल एक केस में कहा कि यदि पत्नी अपने पति के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करके अपने पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर तुली हुई है, तो यह मानसिक क्रूरता होगी और वह व्यक्ति को तलाक का अधिकार देगा।
अदालत ने तलाक की एक डिक्री को मंजूरी दे दी और यह देखते हुए याचिका की अनुमति दी कि पार्टियों के बीच विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चूका है और उनके एक साथ आने या फिर से एक साथ रहने का कोई मौका नहीं है।
प्रतिवादी-पत्नी अपीलकर्ता-पति के करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने पर तुली हुई थी क्योंकि उसने उसके खिलाफ वायु सेना में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की थी।
Comments