The Maharashtra Right to Public Service Act, 2015 के तहत बेस्ट डिपार्टमेंट और रिक्शा चालकों पर लीगल कार्यवाही हो !!
प्रति,
सामान्य प्रशासन सेवा
( मंत्रालय )
शिकायतकर्ता का नाम
विनोद राजेंद्र चव्हाण
विषय : जनता को शाम के समय जॉब करने के बाद घर वापसी के समय मे "बेस्ट डिपार्टमेंट" की लाहपरवाहि के वज़ह से घण्टो बस स्टॉप पर बस का इंतेजार करना पड़ता है। साथ ही शेयरिंग रिक्शा वाले शाम के समय रिक्शा स्टंड पर पर खड़े नही रहते है।रिक्शा वाले अमर नगर के लिये सवारी लेने से सीदा मना कर देते है।
Sir/ Madam,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अधिकार के मुताबिक,आप के विभाग को जनहित मे यह शिकायत की जा रही है। साथ ही The Maharashtra Right to Public Service Act, 2015 के तहत यह शिकायत की जा रही है।
आपके विभाग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है,की अमर नगर के लिये मुलुंड रेलवे स्टेशन वेस्ट से बेस्ट की AC बस नंबर 391 की सुविधा दी जा रही है। लेकिन शाम के समय मुलुंड बेस्ट डिपार्टमेंट की लाहपरवाहि के वज़ह से सालों से हजारों जनता को घर वापसी के समय बस का घण्टो इंतेजार करना पड़ता है। जनता के शिकायत करने पर भी बस डिपो.मैनेजर का जनता के प्रति लाहपरवाहि अक्सर करते पाया गया है। उसे कानून का कोई डर नही रह गया है। साथ मुलुंड बस स्टॉप नंबर 391& etc. पर रिक्शा वाले अमर नगर का सवारी लेने से सीधा मना कर देते है। यह सभी रिक्शा वाले कॉलोनी का ही ज्यादा तर सवारी लेते है।
आप से नम्र निवेदन है,की सब पहले जनता के समस्या पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए। साथ ही मुलुंड बस डिपो.मैनेजर पर और रिक्शा वालो पर The Maharashtra Right to Public Service Act, 2015 के तहत लीगल कार्यवाही की जाए।
शिकायतकर्ता
Mumbai Crime Page News
Editor
Vinod Chavan
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