In the law of India, every Indian is given the right to life under Article 21


जीवन का अधिकार (Right to Life) (under Article 21)

जीवन का अधिकार के तहत यह भी प्रावधान है कि यदि आपकी जान जोखिम में है तो आपकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाएं।

जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) कहता है कि सरकार सहित किसी को भी आपके जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है।

इस कानून के तहत सरकार को आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाकर जीवन की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करना अनिवार्य है।

यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु राज्य के इन्वॉलवमेंट वाली परिस्थितियों (circumstances) में होती है, तो आपको जांच का अधिकार हो सकता है।

सार्वजनिक प्राधिकरणों (Public authorities) को आपके जीवन के अधिकार पर भी विचार करना चाहिए जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं जो आपको खतरे में डाल सकते हैं या जो आपकी जीवन प्रत्याशा (life expectancy) को प्रभावित कर सकते हैं।


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