#नकली हेलमेट का उपयोग करने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act 194D) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।


मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव 2025 का !!

1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के तहत हेलमेट पहनने के नियम पहले से ज्यादा सख्त किए गए हैं। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है।

गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर चालान होग़ा।!

नए नियमों के तहत यदि कोई हेलमेट तो पहनता है, लेकिन उसकी स्ट्रैप को नहीं बांधता या उसे सही तरीके से लॉक नहीं करता, तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा, क्योंकि बिना स्ट्रैप वाले हेलमेट एक्सीडेंट के दौरान कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते।

नकली हेलमेट का उपयोग करने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act 194D) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

 नए हेलमेट नियम के तहत जुर्माने

हेलमेट नहीं पहनने पर: ₹2,000

सही तरीके से स्ट्रैप न लगाने पर: ₹1,000

नकली हेलमेट इस्तेमाल करने पर: ₹1,000

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