सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) या उपभोक्ता फोरम को उपभोक्ता संरक्षण (सीपी) अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत को दर्ज करने से रोकता नहीं है।
RERA एक्ट की धारा 79 किसी भी तरह से किसी भी शिकायत को दर्ज करने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय विवाद निवारण आयोग या उपभोक्ता फोरम को रोकती नहीं है।
(एम / एस इंपीरियल स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पाटनी और एक अन्य)
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