एनजीओ सुराज इंडिया ट्रस्ट के चेयरपर्सन राजीव दहिया के खिलाफ आज से एक साल पहले जमानती वारंट जारी किया था।
उनके खिलाफ बिना किसी वर्षों तक 64 जनहित याचिकाएं दायर करने और शीर्ष न्यायालय के न्यायाधिकार का 'लगातार दुरुपयोग' करने के लिए लगाए गए 25 लाख रुपये के जुर्माने की रकम जमा नहीं कराने पर वारंट जारी किया गया था।
किसी भी जनहित याचिका में कोई फैसला नहीं आया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रमुख को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालत को बदनाम करने के लिए क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा सुनाई जाए।
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