नगर पालिकाओं का संविधान (243Q) खंड 243K में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में, "नगर पालिकाओं" के सामान्य नाम से बुलाए जाने वाले स्व-सरकारी संस्थानों का गठन किया जाएगा।
ऐसे संस्थान तीन प्रकार के होंगे।
1) नगर पंचायत, एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए,यानी एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है छोटे शहरी क्षेत्र के लिए।
2) नगर परिषद एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए।
3) नगर निगम।
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