500-1000 के बंद हुए नोट रखने पर होगी सजा, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
दिल्ली. अगर आपके पास 10 से ज्यादा बंद हो चुके 500-1000 के नोट मिले तो सजा हो सकती है। इसके लिए कम से कम 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछले महीने"द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स(सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज)एक्ट 2017"को पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी। 27 फरवरी को प्रेसिडेंट ने इस पर दस्तखत किए थे। वहीं,जो लोग नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक भारत में नहीं थे,अगर वे गलत जानकारी देते हैं,तो उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। नया कानून 1 अप्रैल से लागू होगा...
-आर्डिनेंस में 31 मार्च 2017 की तय तारीख के बाद 500 व 1000 रुपए के बंद नोट रखने वालों को जुर्माना देने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है।
- स्टडी या रिसर्च के लिए 25 पुराने नोट रखे जा सकते हैं।
-कानून को तोड़ने पर 10,000 रुपए या पुरानी पकड़ी गई करेंसी का पांच गुना दोनों में से जो भी ज्यादा हो,का जुर्माना लगाया जाएगा।
गलत डिक्लेरेशन पर 50 हजार जुर्माना होगा
-नए कानून के अनुसार नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक जो लोग भारत से बाहर रहे हैं,अगर वो गलत डिक्लेरेशन करते हैं तो उन पर मिनिमम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
-नए कानून के अनुसार नोटबंदी के दौरान 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक जो लोग भारत से बाहर रहे हैं,अगर वो गलत डिक्लेरेशन करते हैं तो उन पर मिनिमम 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
-नोटबंदी के दौरान भारत से बाहर रहने वालों को भी पुराने नोट आरबीआई में जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का वक्त दिया गया है।
31 दिसंबर के बाद पुराने नोट रखना क्रिमिनल ऑफेंस
-बता दें कि सरकार ने देश में ब्लैकमनी पर कंट्रोल करने के लिए 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का एलान किया था। नोटबंदी 9 नवंबर से लागू हुई थी।
-बता दें कि सरकार ने देश में ब्लैकमनी पर कंट्रोल करने के लिए 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का एलान किया था। नोटबंदी 9 नवंबर से लागू हुई थी।
-नए कानून के तहत 31 दिसंबर से बैन किए गए नोट अपने पास रखना,किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना या किसी से पुराने नोट लेना क्रिमिनल ऑफेंस की तरह होगा और पकड़ जाने पर पेनल्टी लगाई जाएगी।
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