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#मजिस्ट्रेट को केवल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है, न कि किसी वरिष्ठ रैंक के अधिकारी को।

#मजिस्ट्रेट को केवल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है, न कि किसी वरिष्ठ रैंक के अधिकारी को।  न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि संहिता की धारा 156(3) के अनुसार, मजिस्ट्रेट के पास अपेक्षित जांच करने के लिए "पुलिस स्टेशन के अधिकारी" को आदेश देने की शक्ति है। हालांकि, उक्त प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय उक्त अभिव्यक्ति के दायरे, यानी "पुलिस स्टेशन के अधिकारी" को अक्सर गलत समझा गया है।न्ययमूर्ति चंद्र धारी सिंह की एकल पीठ ने कहा, "पूर्वगामी उद्धरण में, यह देखा गया है कि संहिता की धारा 156 (3) के तहत वैधानिक आदेश के अनुसार, मजिस्ट्रेट को केवल पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है, न कि किसी वरिष्ठ रैंक के अधिकारी को।  यह आगे देखा गया है कि भले ही वरिष्ठ अधिकारी जांच के साथ आगे बढ़ता है, यह केवल तभी किया जा सकता है जब इसे स्वत: संज्ञान लिया जाता है, या ऐसा करने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश पारित किया जाता है।  या सरकार द्वारा। दोनों ही स्थ...