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Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार, भारत के हर नागरिक का कर्तव्य सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सुरक्षित है और हिंसा को दबाने के लिए है। कानून भी नागरिकों के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य बनाते हैं, अगर उन्होंने देखा है या कानून के तहत दंडनीय किए गए निम्नलिखित अपराधों के बारे में उनकी कोई जानकारी है (ए) राज्य के खिलाफ अपराध (बी) सार्वजनिक शांति के खिलाफ 0ffencs (सी) खाद्य और दवाओं के व्यंजनों से संबंधित अपराध। (डी) जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध (ई) फिरौती के अपहरण से संबंधित अपराध (च) चोरी के अपराध के लिए मौत, चोट या संयम के कारण तैयार होने के बाद चोरी के अपराध। (छ) डकैती और डकैती के अपराध (एच) सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन से संबंधित अपराध। (i) संपत्ति के खिलाफ दुर्व्यवहार के अपराध (जे) धारा 44 9 और 450 भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट घर अपराध के घर के अपराध। (क) मुद्रा नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध ऐसी जानकारी देने के लिए कानून में दंडनीय है। नागरिकों का कर्तव्य है कि मामले की जांच में पुलिस के साथ मिलकर खोज एवं जब्ती की सूची तैयार करने के समय, या आगे की आपराधिक न्याय के हित में जांच की जाने वाली कार्यवाही ।
Duties of Citizens:
According to Article 51A of the Constitution of India, it is the duty of every citizen of India to safe guard public property and to abjure violence. The Law also makes it compulsory for the citizens to report to the police, if they have witnessed or they have any information about the following offences made punishable under the Law.

  • (a) Offences against the State.
  • (b) 0ffencs against the public tranquility.
  • (c) Offences relating to adulteration of food and drugs etc.
  • (d) Offences affecting life
  • (e) Offences relating to kidnapping for ransom.
  • (f) Offences of theft after preparation made of causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft.
  • (g) Offences of robbery and dacoity
  • (h) Offences relating to Criminal Breach of Trust by public servant.
  • (i) Offences of mischief against property.
  • (j) Offences of house of lurking house trespass as specified in Sections 449 and 450 Indian Penal Code.
  • (k) Offences relating to currency notes and bank notes. Omission to give such information is punishable in law.It is the duty of the Citizens to co-operate with the Police in investigation of the case at the time of drawing up search and seizure list, or inquest proceedings in the interest of furthering criminal justice.


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