आरोपी तत्कालीन उज्जैन sdm और ceo को 3-3 साल की सजा से न्यायालय ने दंडित किया है।

अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार करने की आरोपी तत्कालीन उज्जैन sdm और ceo को 3-3 साल की सजा से न्यायालय ने दंडित किया है।
मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो इंदौर को 2005 में शिकायत हुई थी जिसमें तत्कालीन उज्जैन जनपद पंचायत सीईओ डीडी त्रिपाठी व एसडीएम सबिना नीनामा व लेखापाल अनंतसिंह बेस ने अवैध तौर पर खदानों की नीलामी कर दी थी। तब ईओडब्ल्यू ने उज्जैन न्यायालय में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिसमें 27 फरवरी 2018 मंगलवार को अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश जसवीर कौर शासन के न्यायालय से डीडी त्रिपाठी व सबिना निनामा को 3-3 वर्ष का कारावास व एक लाख बीस हजार का जुर्माना लगाया गया। इस मामले में लेखापाल अनंतसिंह बैस को दोष मुक्त कर दिया। इंदौर ईओडब्ल्यू का कार्यालय उज्जैन में ही खुलने के बाद इस केस में तेजी आई और सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की गई। सजा होने के बाद डीडी त्रिपाठी और सबिना निनामा कोर्ट में मुँह छुपाते रहे। न्यायालय ने धारा 409, 467, 468, 471, 120-बी व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जो सजा हुई उसके बाद दोनों आरोपीगणों के अभिभाषकों द्वारा अपने पक्षकारों के जमानत की अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की जहां से उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके व जमानत पर रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि इन दोनों ने मिलकर हेरा-फेरी से लाखों का घोटाला किया था।

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