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धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा उकसाने के लिए सजा.

संतुष्टि लेते हुए क्रम में, भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वारा, जनता के नौकर को प्रभावित करने के लिए.
* 8 जो कोई भी स्वीकार करता है या प्राप्त है, या स्वीकार करने के लिए सहमत हैं, या खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति से, भ्रष्ट या अवैध साधनों से, उत्प्रेरण के लिए एक खास मकसद या इनाम के रूप में, किसी भी लोक सेवक, चाहे नामित जो भी किसी भी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयास या नहीं तो, क्या करने के लिए या किसी भी सरकारी कार्य करने के लिए बाप - दादा के लिए, या ऐसे लोक सेवक के आधिकारिक कार्यों के अभ्यास में किसी भी व्यक्ति को पक्ष या अरुचि दिखाने के लिए, या प्रस्तुत करने के लिए या के साथ किसी भी व्यक्ति को किसी भी सेवा या धर्म का निर्वाह रेंडर करने का प्रयास केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मंडल या किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकार कंपनी के साथ धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट, या किसी भी लोक सेवक के साथ, अन्यथा नामित या चाहे, दंडनीय होगा से कम नहीं होगी जो एक अवधि के लिए कारावास के साथ 3 [तीन वर्ष]लेकिन जो तक का हो सकता 4 [सात साल]और भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा.

(3) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा "छह महीने" के लिए एवजी.
लोक सेवक के साथ व्यक्तिगत प्रभाव के व्यायाम के लिए, संतुष्टि ले रहा है.
* 9 जो कोई भी स्वीकार करता है या प्राप्त या स्वीकार करने के लिए सहमत हैं या खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करते द्वारा, उत्प्रेरण के लिए एक खास मकसद या इनाम के रूप में, किसी भी लोक सेवक चाहे नामित या जो कुछ भी किसी भी संतुष्टि के लिए, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त करने का प्रयास अन्यथा करने के लिए या किसी भी सरकारी कार्य करने के लिए बाप - दादा के लिए, या ऐसे लोक सेवक के आधिकारिक कार्यों के अभ्यास में किसी भी व्यक्ति को पक्ष या अरुचि दिखाने के लिए, या प्रस्तुत करना या सेंट्रल के साथ किसी भी व्यक्ति को किसी भी सेवा या धर्म का निर्वाह रेंडर करने के लिए प्रयास करने के लिए सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधान मंडल या किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या सरकार कंपनी के साथ खंड धारा 2 (ग), या किसी भी लोक सेवक के साथ में करने के लिए भेजा, नाम दिया जाए या अन्यथा, कारावास के साथ दंडनीय होगा से कम नहीं होगी जो एक अवधि के लिए 3 [तीन वर्ष] लेकिन जो तक का हो सकता 4 [सात साल] और भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा.

(3) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा "छह महीने" के लिए एवजी.
(4) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 द्वारा "पांच साल" के लिए एवजी.

धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराधों के लोक सेवक द्वारा उकसाने के लिए सजा.
10 * जो कोई भी, एक लोक सेवक होने के नाते, धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए प्रतिबद्ध है जिनके संबंध में, अपराध शह मिलती है, कि अपराध कि उकसाने के परिणाम में प्रतिबद्ध है, चाहे या नहीं एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा नहीं कम से कम छह माह होगी लेकिन जो पांच साल तक का हो सकता है और यह भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जो.

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