MPDA Act के तहत कालाबाजारी करने वाले और जीवनावश्यक वस्तुओं का कालाबाज़ारी करने वाले को 1 साल तक तड़ीपार भी किया जा सकता है !!
महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट के लिए
राज्य मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला करते हुए जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों और गैरकानूनी रूप से रेत निकालने वालों पर महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस ऐक्टिविटीज ऐक्ट (MPDA) के तहत कार्रवाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट मंत्री गिरीश बापट ने बताया कि जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कड़ा कानून नहीं है जिससे उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है। गैरकानूनी रूप से रेत निकालने वाले भी कड़ा कानून न होने के कारण बेखौफ हो गए हैं।
कालाबाजारी करने वाले और जीवनावश्यक वस्तुओं का कालाबाज़ारी करने वाले को 1 साल तक तड़ीपार भी किया जा सकता है।
राज्य मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसला करते हुए जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों और गैरकानूनी रूप से रेत निकालने वालों पर महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस ऐक्टिविटीज ऐक्ट (MPDA) के तहत कार्रवाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट मंत्री गिरीश बापट ने बताया कि जीवनावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कड़ा कानून नहीं है जिससे उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। इसलिए उन पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है। गैरकानूनी रूप से रेत निकालने वाले भी कड़ा कानून न होने के कारण बेखौफ हो गए हैं।
कालाबाजारी करने वाले और जीवनावश्यक वस्तुओं का कालाबाज़ारी करने वाले को 1 साल तक तड़ीपार भी किया जा सकता है।
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