मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा निर्णय लिया
मध्यप्रदेश में शादी और तलाक की नोटरी करना और करवाना दोनों को अपराध बताया !! इंदौर खंडपीठ !!
अब मध्यप्रदेश में नोटरी के आधार पर शादी और तलाक नहीं होंगे।
इंदौर खंडपीठ ने नोटरी के द्वारा शादी या तलाक की परंपरा को अवैध बताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए मध्यप्रदेश शासन के विधि विभाग को आदेश दिया
उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया है कि शादी और तलाक की नोटरी करने वाले वकीलों का लाइसेंस रद्द किया जाए,साथ ही उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए जाए।
नोटरी के आधार पर शादी और तलाक पर रोक !
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