पत्नी ने कथित तौर पर '300 टिक-टॉक वीडियो' बनाए हैं, जो अश्लील हैं. पीठ ने कहा इसपर कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष को अपनी पत्नी पर किसी भी तरह की क्रूरता करनी चाहिए.'' SC
Mumbai Crime Page: न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उसका मुवक्किल एक क्रूर व्यक्ति है और उसे अदालत से किसी राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.
याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि पत्नी ने कथित तौर पर '300 टिक-टॉक वीडियो' बनाए हैं, जो अश्लील हैं. पीठ ने कहा इसपर कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष को अपनी पत्नी पर किसी भी तरह की क्रूरता करनी चाहिए.''
शीर्ष अदालत ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा, “अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.” !!
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