दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 में जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना / Information दिए जाने के बारे में प्रावधान !!
सीआरपीसी की धारा 39 !!
CrPC Section 39 !!
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 में जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना / Information दिए जाने के बारे में प्रावधान / Provision बताये गए हैं।
CrPC की धारा 39 के अनुसार (1) प्रत्येक व्यक्ति / Every person जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 Indian Penal Code 45 of 1860 की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय / Punishable किसी अपराध / Offence के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय / intention से अवगत / aware है ।
उचित प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अबगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तिला / report तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट / या पुलिस अधिकारी को देगा।
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