If any passenger's health deteriorates while traveling and the officer shows negligence, then under which section you can complain against that officer.
यदि रेलवे प्रशासन किसी भी यात्री की अगर सफ़र करते समय उस यात्री के तबियत बिगड जाती और अधिकारी लापरवाही दिखाता है, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं !!
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 54
इस धारा के तहत,अगर कोई रेलवे कर्मचारी अपने कर्तव्यों को ध्यान में नहीं रखता है और इससे किसी यात्री को हानि पहुंचती है, तो उसे दण्डित किया जा सकता है।
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 55
इस धारा के तहत, यदि रेलवे कर्मचारी अपनी कार्यक्षमता में गंभीर लापरवाही दिखाता है, तो उसे दण्डित किया जा सकता है।
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 56
इस धारा के तहत, यदि रेलवे कर्मचारी अपनी उपस्थिति में गंभीर लापरवाही दिखाता है और इससे किसी यात्री को चोट पहुंचती है, तो उसे दण्डित किया जा सकता है।
धारा 54, 55 और 56 के तहत कारवाई के लिए, शिकायत और औचित्य स्थानिक रेलवे अधिकारी या थाना प्रभारी के पास की जा सकती है.
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