#Indian Penal Code Section 110
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 110 (Section 110) में ऐसे शख्स की सजा के बारे में प्रावधान (Provision) किया गया है, जो उकसावे में आकर उकसानेवाले के मकसद से अलग काम करता है.
IPC की धारा 110 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध (Offence) के किए जाने का दुष्प्रेरण (Abetment) करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न (Intention of the abettor) वह कार्य किया हो, तो वह उसी दण्ड से दण्डित (Punished with punishment)किया जाएगा.
जो उस अपराध के लिए उपबन्धित (Provided for the offense) है, जो दुष्प्रेरक के ही आशय से न कि किसी अन्य आशय से किया जाता है.
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