अब हम आपको बताएंगे कि आप भारत में किन किन हथियारों के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. भारत सरकार के नियमों के अनुसार हमारे देश में सिर्फ तीन तरह की ही बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. या तीन तरह की बंदूक का लाइसेंस जारी किया जाता है.भारत में जैसे शॉट गन, हैंडगन और स्पोर्टिंग गन के लिए ही लाइसेंस बनाए जाते हैं, और एक आदमी ज्यादा से ज्यादा तीन तरह बंदूकों का ही लाइसेंस ले सकता है. लेकिन इन तीनों बंदूकों में आप अपने हिसाब से किसी भी बंदूक को अपने पास रख सकते हैं. चाहे एक तरह की थी तीनों बंदूकें आप अपने पास रख सकते हैं. या तीनों अलग-अलग हो.वह आपकी मर्जी है. कि आप किस तरह की बंदूक अपने पास रखना चाहते हैं. लेकिन आप 3 से ज्यादा बंदूक अपने पास नहीं रख सकते हैं.
अब हम आपको बताएंगे कि आप भारत में किन किन हथियारों के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. भारत सरकार के नियमों के अनुसार हमारे देश में सिर्फ तीन तरह की ही बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. या तीन तरह की बंदूक का लाइसेंस जारी किया जाता है.भारत में जैसे शॉट गन, हैंडगन और स्पोर्टिंग गन के लिए ही लाइसेंस बनाए जाते हैं, और एक आदमी ज्यादा से ज्यादा तीन तरह बंदूकों का ही लाइसेंस ले सकता है. लेकिन इन तीनों बंदूकों में आप अपने हिसाब से किसी भी बंदूक को अपने पास रख सकते हैं. चाहे एक तरह की थी तीनों बंदूकें आप अपने पास रख सकते हैं. या तीनों अलग-अलग हो.वह आपकी मर्जी है. कि आप किस तरह की बंदूक अपने पास रखना चाहते हैं. लेकिन आप 3 से ज्यादा बंदूक अपने पास नहीं रख सकते हैं.
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