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इरोम शर्मिला को रिहा करने का आदेश
मंगलवार को मणिपुर की एक अदालत ने इरोम शर्मिला को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है.
मणिपुर पूर्व की सत्र अदालत में केएच मणि और वाई देवदत्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गुनेश्वर शर्मा ने कहा कि 'आत्महत्या की कोशिश की मंशा का आरोप साबित नहीं होता'.
सशस्त्र बल विशेषाधिकार क़ानून (आफ़्स्पा) हटाए जाने की मांग को लेकर क़रीब 14 साल से इरोम शर्मिला मणिपुर में भूख हड़ताल कर रही हैं.आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार उनकी सेहत को लेकर उचित उपाय कर सकती है.
वह 13 साल से मणिपुर के एक अस्पताल में न्यायिक हिरासत में थीं.

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