नई दिल्ली. शिवसेना ने एअर इंडिया के इम्प्लॉई को पीटने वाले अपने सांसद रवींद्र गायकवाड़ का बचाव किया है। पार्टी ने यह मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया। कहा,"कपिल शर्मा(कॉमेडियन)ने फ्लाइट में नशे में बदसलूकी की थी,लेकिन उन पर बैन नहीं लगा,तो हमारे सांसद पर बैन क्यों लगाया गया?एयरलाइन्स का सांसद पर बैन गलत है।"सपा भी शिवसेना के सपोर्ट में नजर आई। उसने पूछा कि क्या एयरलाइंस को किसी सांसद को बैन करने का हक है। इस पर सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने कहा,"नियम सबके लिए बराबर है।"बता दें कि एअर इंडिया समेत 6 एयरलाइन्स ने शिवसेना सांसद को'नो फ्लाई लिस्ट'में डाल दिया है। शिवसेना ने सांसद के सपोर्ट में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बंद का भी एलान किया है। बैन संविधान और कानून के खिलाफ: शिवसेना...
-पार्टी सांसद आनंदराव अडसूल ने एयरलाइन्स द्वारा गायकवाड़ को बैन करने का मामला सोमवार को लोकसभा में उठाया। उन्होंने स्पीकर सुमित्रा महाजन से कहा,"हमें उम्मीद है कि आप यह मुद्दा सरकार के साथ उठाएंगी।"अडसूल ने यह भी कहा,"एयरलाइन्स का सांसद पर बैन लगाना गलत है। यह संविधान और कानून के खिलाफ है और सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।"अडसूल ने सांसदों के विशेषाधिकारों का भी हवाला दिया।
-उधर,राज्यसभा में सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा,"एयरलाइन्स द्वारा गायकवाड़ को बैन करना दादागिरी है। क्या अपनी ड्यूटी के लिए ट्रेवल कर रहे सांसद को कोई एयरलाइन बैन कर सकती है?"
-शिवसेना स्पोक्सपर्सन मनीषा कायंदे ने कहा,"एअर इंडिया के बाद 4 और एयरलाइन्स का गायकवाड़ को नो-फ्लाई लिस्ट में डालने का फैसला बेतुका है। गायकवाड़ क्रिमिनल नहीं हैं।"
-लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा,"इस मामले से सही मैसेज नहीं गया है। उम्मीद है कि बातचीत से मामले का हल निकल आएगा,किससे गलती हुई,क्या हुआ वो अलग बात है,सांसद को सदन में आना होता है,हर बार ट्रेन से नहीं,कभी प्लेन से भी आना होता है।"
कपिल शर्मा ने क्या किया था?
-आरोप है कि पिछले दिनों जब कपिल शर्मा ऑस्ट्रेलिया से मुंबई लौट रहे थे,तब फ्लाइट में उन्होंने कलीग सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा किया था। वे सुनील को गालियों पर गालियां दिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एअर इंडिया कपिल के खिलाफ वॉर्निंग जारी सकता है।
-आरोप है कि पिछले दिनों जब कपिल शर्मा ऑस्ट्रेलिया से मुंबई लौट रहे थे,तब फ्लाइट में उन्होंने कलीग सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा किया था। वे सुनील को गालियों पर गालियां दिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एअर इंडिया कपिल के खिलाफ वॉर्निंग जारी सकता है।
क्या कहते हैं नियम?
एयर एक्ट 1972 के चैप्टर-4 के तहत एयरलाइन्स किसी को भी टिकट देने से मना कर सकती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट रुल्स 1937 का नियम-22 और 23 गायकवाड़ पर रोक को सही ठहराता है।
क्या होती है नो-फ्लाई लिस्ट?
-दुनिया के कई देशों में यह सिस्टम है जिसमें बदसलूकी या हिंसा करने वाले एयर पैसेंजर्स को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस लिस्ट में आने के ये मायने हैं कि आप दोबारा उस एयरलाइन से ट्रैवल नहीं कर सकते। यह बैन आप पर हमेशा के लिए या कुछ साल या महीनों के लिए हो सकता है। यूएस में अगर कोई नो-फ्लाई लिस्ट में है तो उसके बारे में एयरलाइन्स को अपने आप अलर्ट कर दिया जाता है।
-मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,भारत में भी एविएशन मिनिस्ट्री पिछले कुछ समय से इस पर विचार कर रही है। यहां भी बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स पर कुछ महीनों या कुछ साल के लिए एयरलाइन में ट्रैवल करने पर बैन लगाया जा सकता है।
-दुनिया के कई देशों में यह सिस्टम है जिसमें बदसलूकी या हिंसा करने वाले एयर पैसेंजर्स को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। इस लिस्ट में आने के ये मायने हैं कि आप दोबारा उस एयरलाइन से ट्रैवल नहीं कर सकते। यह बैन आप पर हमेशा के लिए या कुछ साल या महीनों के लिए हो सकता है। यूएस में अगर कोई नो-फ्लाई लिस्ट में है तो उसके बारे में एयरलाइन्स को अपने आप अलर्ट कर दिया जाता है।
-मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,भारत में भी एविएशन मिनिस्ट्री पिछले कुछ समय से इस पर विचार कर रही है। यहां भी बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स पर कुछ महीनों या कुछ साल के लिए एयरलाइन में ट्रैवल करने पर बैन लगाया जा सकता है।
हो सकती है 7 साल तक की सजा
-शिवसेना सांसद के खिलाफ आईपीसी 308 और 355 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
-बता दें कि आईपीसी 308(गैर-इरादतन हत्या की कोशिश है,यानी किसी शख्स पर हमला करने से उसकी जान को खतरा हो जाए,जबकि इरादा जान लेने का ना हो)इसमें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। जबकि आईपीसी 355(बदसलूकी और बलपूर्वक हमला करना)में 2 साल की सजा हो सकती है।
-बता दें कि आईपीसी 308(गैर-इरादतन हत्या की कोशिश है,यानी किसी शख्स पर हमला करने से उसकी जान को खतरा हो जाए,जबकि इरादा जान लेने का ना हो)इसमें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। जबकि आईपीसी 355(बदसलूकी और बलपूर्वक हमला करना)में 2 साल की सजा हो सकती है।
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