The matter of filing ITR or application of PAN card has been made mandatory to mention the Aadhaar number
नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार की ओर से प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक अब चाहे आईटीआर फाइलिंग की बात हो या फिर पैन कार्ड का आवेदन इन दोनों ही कामों के लिए आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि शुक्रवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) की ओर से इस मद में कुछ लोगों को छूट प्रदान की गई है। इसके लिए सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
किन लोगों के लिए जरूरी नहीं होगा आधार नंबर का उल्लेख:
- यह राहत उन गैर-निवासियों के लिए उपलब्ध है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
- यह उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है।
- राजस्व विभाग ने असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के नागरिकों को भी छूट प्रदान की है।
आधार एक 12 अकों वाला नंबर होता है जिसे यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की ओर से जारी किया जाता है, जबकि पैन एक 10 अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जो आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है। फाइनेंस एक्ट 2017 के मुताबिक आधार कार्ड का उल्लेख इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग और पैन कार्ड के आवेदन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रावधान यह भी कहता है कि सरकार इस आवश्यकता से व्यक्तियों के कुछ वर्गों को छूट भी दे सकती है। शुक्रवार को इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
Comments