सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को नीट के परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया है जिसमें इस रिजल्ट को जारी करने पर रोक लगाई गई थी।
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नतीजों को जारी करने पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस रोक को सीबीएसई ने चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 7 जून को नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी।
बोर्ड ने 7 मई को देशभर के 1921 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन किया था। इस परीक्षा में 11 लाख 35 हजार 104 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जो कि पिछले साल के परीक्षार्थियों से 41.42 फीसदी ज्यादा है। इस बार सीबीएसई ने कड़े नियम बनाए थे, जिसमें ड्रेस कोड, पेन, पेंसिल को लेकर कई नियम शामिल थे।
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