प्रशासन की इंटर डिपार्टमेंटल पालिसी को आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी रद्द करते हुए CAT के फैसले पर मुहर लगा दी ।

चंडीगढ़ प्रशासन की इंटर डिपार्टमेंटल पालिसी को आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी रद्द करते हुए CAT के फैसले पर मुहर लगा दी । इस फ़ेसले के आते ही प्रशासन के 550 के लगभग कर्मचारियो में खुशी की लहर दौड गई ।
यहाँ बता दे की चंडीगढ़ प्रशासन ने डेढ़ वर्ष पूर्व प्रशासन के 550 के लगभग कर्मचारियो को जो पिछले कई वर्षों से विभागों में कार्यरत थे को प्रशासन के अलग अलग विभागों में तबादले कर दिए थे । इस फ़ेसले ले विरुद्ध कर्मचारियों ने CAT में याचिका डाली कैट ने 6 माह पूर्व 7 अप्रैल को अपने आदेश में प्रशासन के इस कदम को गैर कानूनी एवम न्याय संगत नही बताते हुए कर्मचारियो को उन के विभागों में भेजने के आदेश दिए । लेकिन प्रशासन ने कैट के आदेशों को हाई कोर्ट में चुनोती देने का निर्णय किया । जब कि प्रशासन के क़ानूनी विभाग ने भी इस पालिसी को न्यायसंगत नही बताया था । आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस ए के मित्तल की कोर्ट ने CAT के निर्णय पर मुहर लगते हुए प्रशासन की अपील को खरिज कर दिया । हाई कोर्ट  जस्टिस मित्तल के आदेश के अनुसार 14 नवम्बर तक आदेश लागू करने को कहा है ।

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