सूचना आयुक्त 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगा सकता है। यदि उपलब्ध् कराई गई सूचना ग़लत है तो अधिकतम 25000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
देश में बहुत से असरदार कानून हैं पर उनमें से कोई काम नहीं करता?
आपको इतना विश्वास क्यों है कि यह कानून काम करेगा?
यह कानून काम कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वतन्त्रा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कानून बना है जो अधिकारीयो की लापरवाही पर तुरन्त उनकी सीधी जवाबदेही तय कर देता है। यदि सम्बंधित अधिकारी आपको तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध् नहीं कराता तो उसके बाद सूचना आयुक्त 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगा सकता है। यदि उपलब्ध् कराई गई सूचना ग़लत है तो अधिकतम 25000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपके आवेदन को फालतू बताकर जमा करने और अधूरी सूचना उपलब्ध् कराने के लिए भी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना अधिकारी की तनख्वाह से काटा जाता है।
क्या अभी तक किसी पर जुर्माना लगा है?
हां, केन्द्र और राज्य सूचना आयुक्तों ने कुछ अधिकारीयों पर जुर्माने लगाए हैं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में कई अधिकारीयों पर जुर्माना लगा है।
क्या लोक सूचना अधिकारी पर लगा जुर्माना आवेदक को मिलता है?
नहीं। जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा होती है. हालांकि धारा 19 के अनुसार, आवेदक सूचना मिलने में हुई देरी के कारण हर्जाने की मांग कर सकता है।
यदि मुझे सूचना नहीं मिलती तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपको सूचना नहीं मिली या आप सूचना से असन्तुष्ट है, तो आप अधिनियम की धारा१९ के तहत प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील डाल सकते हैं।
आपको इतना विश्वास क्यों है कि यह कानून काम करेगा?
यह कानून काम कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वतन्त्रा भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कानून बना है जो अधिकारीयो की लापरवाही पर तुरन्त उनकी सीधी जवाबदेही तय कर देता है। यदि सम्बंधित अधिकारी आपको तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध् नहीं कराता तो उसके बाद सूचना आयुक्त 250 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगा सकता है। यदि उपलब्ध् कराई गई सूचना ग़लत है तो अधिकतम 25000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपके आवेदन को फालतू बताकर जमा करने और अधूरी सूचना उपलब्ध् कराने के लिए भी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना अधिकारी की तनख्वाह से काटा जाता है।
क्या अभी तक किसी पर जुर्माना लगा है?
हां, केन्द्र और राज्य सूचना आयुक्तों ने कुछ अधिकारीयों पर जुर्माने लगाए हैं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में कई अधिकारीयों पर जुर्माना लगा है।
क्या लोक सूचना अधिकारी पर लगा जुर्माना आवेदक को मिलता है?
नहीं। जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा होती है. हालांकि धारा 19 के अनुसार, आवेदक सूचना मिलने में हुई देरी के कारण हर्जाने की मांग कर सकता है।
यदि मुझे सूचना नहीं मिलती तो मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आपको सूचना नहीं मिली या आप सूचना से असन्तुष्ट है, तो आप अधिनियम की धारा१९ के तहत प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील डाल सकते हैं।
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