मुंबई। महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के उल्लंघन के लिए 1,30,000 लाख ट्रस्टों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कमिश्नर ने 60,000 अन्य ट्रस्टों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है। चैरिटी कमिश्नर एसजी डिगे ने अब धर्मार्थ अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है जो गरीब रोगियों के लिए उचित कीमत पर उपचार प्रदान करने में विफल हैं।इतने ट्रस्टों का पंजीकरण हुआ रद्द
नागपुर में 14,853 ट्रस्टों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इसके बाद लातूर में 8,613, नाशिक में 7,528, औरंगाबाद में 6,966 और पुणे में 5,167, मुंबई में, 4,498 ट्रस्टों का पंजीकरण रद्द हुआ है।महाराष्ट्र में 8 लाख ट्रस्ट हैं पंजीकृत
पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत महाराष्ट्र में लगभग 8 लाख पंजीकृत ट्रस्ट हैं। इनमें से 3,95,530 ट्रस्ट वास्तव में अस्तित्व में हैं। हालांकि, पंजीकृत ट्रस्ट में से कई कार्यरत नहीं हैं। कुछ ट्रस्ट नियमों का पालन नहीं करते हैं। नियमों के मुताबिक ट्रस्ट को अपने ट्रस्टियों की सूची और ट्रस्ट के उद्देश्यों को बताना जरुरी है। ट्रस्ट को एक ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करना होता है।
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