अनधिकृत बांधकाम होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेवारी वार्ड ऑफिसर और पुलिस Sr. Pi की होंगी।और यह दोनों सजा के पात्र होंगे ! मा.बॉम्बे हाईकोर्ट

हमारी न्यूज़ का असर,भांडुप स्टेसन रोड पर फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्ज़ा पर हमनें शिकायत और न्यूज़ कवरेज भी किया था।हरक़त में आयी भांडुप पुलिस !
बरसों से जो फुटपाथ दोनों तरफ़ से करोड़ो रूपये जनता के टैक्स के पैसे बनाया गया था, वह फुटपाथ आज तक जनता को उसका इस्तेमाल करने नही दिया गया है।क्योंकि उस फुटपाथ पर अनधिकृत तरीके से दुकानदारों का कब्ज़ा करा कर आज तक S वार्ड और पुलिस विभाग चुप कैसे रहा, यह एक जांच का विषय बन जाता है।25 से 1लाख भाड़ा यह दुकानदार किस को दे रहे है।इसकी हम जांच की मांग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से जल्दी करने वाले है।
मा.बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश था, कि जिस भी वार्ड में अनधिकृत बांधकाम होता है,उसकी सारी नैतिक जिम्मेवारी वार्ड ऑफिसर और पुलिस Sr. Pi की होंगी।और यह दोनों सजा के पात्र होंगे।
2 Nov2017 को हमनें यह न्यूज़ कवरेज किया था।शिकायत पत्र में हमनें क्या लिखा था,उसके कुछ डिटेल इस प्रकार है।
भांडुप  S वार्ड के अंतर्गत आने वाले भांडुप रेल्वे स्टेशन रोड पर 100 दुकान अनधिकृत है। यह सभी दुकान फुटपाथ पर बरसो पहले बनाया गया है।लेकिन जो फूटपाथ जनता के सुविधा के लिये बनाया गया है।
उस जगह पर S वार्ड अधिकारी, रेलवे अधिकारी और भांडुप पोलीस अधिकारी मिलकर उस पे उन दुकानदार से पहले कब्जा होने दिया गया है। अभी इसी सभी दुकानदार से एक  एजेंट के माध्यम से 25 हजार से लेकर 60 हजार तक का भाड़ा हर महीना वसूल किया किया जा रहा है। हमारी मीडिया को यह इंफॉर्मशन मिली है। शाम के समय इसी दुकान के सामने छोटे छोटे फेरीवालों का स्टॉल भी लगता है।उस से भी अलग से प्रति दिन के हिसाब से  हर एक स्टॉल से 500 से 1000 रुपये भाड़ा लिया  जाता। S वार्ड मुम्बई का सब से बड़ा वार्ड है।वहा दो स्कुल भी है। शाम को  स्कुल के बच्चे की  भीड़ और  लोगों की भीड़ हजारों में हो जाती है। जनता को चलने की भी जगह नही रह जाती है। लेकिन आज तक वह अनधिकृत शॉप महानगरपालिका तोड़ नही पाई है। आज तक  जनता को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता परेशान अधिकारी माला माल हो कर बड़े गर्व सरकारी तनख्वाह भी ले रही है। और बेफिक्र हो कर अपना फर्ज भी निभा रहे हैं।जब हमारी मीडिया टीम ने  S वार्ड के अधिकारियों से मुलाकात की तो पता चला की इन सभी दुकानदार ने बॉम्बे कोर्ट से स्टे ऑडर ले रखा है। इस वज़ह से हम उन्हें वहाँ से उठा नहीं सकते इस तरह का जवाब हमें दिया गया है। हमनें उनको सवाल किया कि कब से यह स्टे ऑडर उनके पास है। लीगल डिपार्टमेंट के अधिकारी ने कहा साल पहले ले चुका है।
हमें जब उनके इस तरह का जवाब  देने पर शंक हुवा।तब हमनें उनसे पूछा आपके पास एक कॉपी भी वह दुकानदार ने दिया होगा।उस पर वह अधिकारी हमें कहने लगा हमारे पास वह कॉपी नही है। हेड-ऑफिस में है।वहाँ से आप ले सकते।
VR.Chavan.
Editor
9702269504

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