कल्याणी' को मिलेगा शासकीय योजनाओं का लाभ विधवा' की जगह.
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' शुरू करने को मंजूरी मंजूरी मिली है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासकीय शब्दावली में 'विधवा' की जगह 'कल्याणी' कहे जाने का निर्णय लिया। इसी के साथ कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की सभी विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की 'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' शुरू करने को मंजूरी दी। इसमें कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन देने की स्वीकृति भी दी गई।

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