सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशामुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2018 से प्रारंभ यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू रहेगी। प्रदेश के समस्त जिलों में ऐसी कोई एक ग्राम पंचायत का चयन कर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उस पंचायत के सरपंच को आमंत्रित कर प्रशंसा पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी दिन ग्राम पंचायत द्वारा नशामुक्ति में किए गए सराहनीय प्रयासों का आलेख भी पढ़ा जाएगा।
ऐसे होगा चयन
नशामुक्त ग्राम पंचायत के चयन के मापदंड भी बनाए गए है, जिसके तहत जनसंख्या का शत-प्रतिशत लोग नशा त्याग कर नशामुक्त जीवन यापन कर रहे हो। ऐसी ग्राम पंचायतों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अधीन कार्यवाही की गई हो। जहां तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबंध के साथ-साथ व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण पर कार्यवाही की गई हो। ग्राम पंचायतों में आदी व्यसनियों का उपचार कराने के लिए नशामुक्ति तथा पुर्नवास केंद्रों में भर्ती कराकर इलाज कराया गया हो। पंचायत क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी नशा सेवन के विरूद्ध प्रेरित एवं संकल्पित हो। साथ ही नशामुक्ति के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में जागरूकता के आलेख व खबरे प्रकाशित हुई हो।
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