Skip to main content

केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है.

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने तीन तलाक के मामलों को जमानती बनाने के लिए इस बिल में संशोधन किया है. हालांकि यह गैर-जमानती अपराध बना रहेगा, लेकिन अब मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में जमानत दे सकता है. एक बार में तीन तलाक के खिलाफ लाया गया ‘मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण बिल’ पिछले साल लोकसभा में पास हो चुका है. ये बिल राज्यसभा में पास होने बाकी है.
तलाक-ए-बिद्दत पर लगेगी रोक
बता दें कि मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाला तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक बोलकर शादी खत्म करने की कुप्रथा पर अब रोक लग जाएगी. मुस्लिम समाज में शादी खत्म करने के तरीकों में से एक तरीका होता है तीन तलाक, लेकिन इसको मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ गलत इस्तेमाल के प्रचलन से ये जरूरी हो गया था कि इसके खिलाफ सख्त कानून बने और ये जिम्मा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने जो वादा मुस्लिम महिलाओं से किया था वो पूरा किया.
मुस्लिम महिलाओं को क्या मदद मिलेगी?
कानून के मुताबिक अब कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक देता है तो उसे अमान्य माना जाएगा. कानूनी तौर पर पति-पत्नी का रिश्ता नहीं टूटेगा. चाहे पति ने तीन तलाक लिखकर, बोलकर या मैसेज के जरिए ही क्यों न दिए हों.
इसके साथ ही अब तीन तलाक देने वाले पुरुष को सजा और जुर्माना दोनों भुगतना होगा. तीन तलाक देने वाले पुरुष को तीन साल तक की सजा हो सकती है. पुलिस तलाक देने वाले पति को बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकती है.
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल में क्या है?
एक बार में तीन तलाक बोलकर विवाह खत्म करना गैर कानूनी होगा
बोलकर, लिखकर, व्हाट्सएप फेसबुक से तलाक पर ताला लगेगा
एक बार में तीन तलाक देने पर आरोपी को तीन साल की सजा होगी
तीन तलाक पर भारी जुर्माना पड़ेगा
जुर्माने की रकम से ही पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता मिलेगा
तलाक के बाद नाबालिग बच्चे को रखने का अधिकार महिला के पास होगा
गुजारा भत्ता और बच्चों के भविष्य के बारे में फैसला मजिस्ट्रेट को करना होगा
तीन तलाक के आरोपी को पुलिस से जमानत नहीं मिलेगी, मजिस्ट्रेट से ही जमानत लेनी होगी

Comments

Popular posts from this blog

पहले सेक्स की कहानी, महिलाओं की जुबानी.

क्या मर्द और क्या औरत, सभी की उत्सुकता इस बात को लेकर होती है कि पहली बार सेक्स कैसे हुआ और इसकी अनुभूति कैसी रही। ...हालांकि इस मामले में महिलाओं को लेकर उत्सुकता ज्यादा होती है क्योंकि उनके साथ 'कौमार्य' जैसी विशेषता जुड़ी होती है। दक्षिण एशिया के देशों में तो इसे बहुत अहमियत दी जाती है। इस मामले में पश्चिम के देश बहुत उदार हैं। वहां न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं के लिए भी कौमार्य अधिक मायने नहीं रखता।                                                        महिला ने कहा- मैं चाहती थी कि एक बार यह भी करके देख लिया जाए और जब तक मैंने सेक्स नहीं किया था तब तो सब कुछ ठीक था। पहली बार सेक्स करते समय मैं बस इतना ही सोच सकी- 'हे भगवान, कितनी खु‍शकिस्मती की बात है कि मुझे फिर कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा।' उनका यह भी कहना था कि इसमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इसमें कुछ अच्छा भी नहीं था। पहली बार कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वर्जीनिया की एक महिला का कहना था कि उसने अपना कौमार्य एक ट्रैम्पोलाइन पर खोया। ट्रैम्पोलाइन वह मजबूत और सख्त कैनवास होता है, जिसे ‍स्प्रिंग के सहारे कि

Torrent Power Thane Diva Helpline & Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 !!

Torrent Power Thane Diva Helpline & Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 बिजली के समस्या के लिये आप Customer Care 24x7 No : 02522677099 / 02522286099 पर अपनी बिजली से सबंधित शिकायत कर सकते है। या Torrent Power ऑफिस जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। या उनके ईमेल id पर भी शिकायत कर सकते हो। To,                            Ass.Manager Torrent Power Ltd चद्ररगन रेसिटेंसी,नियर कल्पतरु जेवर्ल्स,शॉप नंबर-234, दिवा ईस्ट । consumerforum@torrentpower.com connect.ahd@torrentpower.com

#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री #एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे #कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से #ठाणे रेलवे पर स्टेशन आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !!

#महाराष्ट्र के मा.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी,मेरा बेटे कृष्णा चव्हाण #कर्नाटक से ठाणे रेलवे स्टेशन पर आते वक़्त लोकल रेल्वे से उसका एक्सीडेंट में मौत होकर 3 साल गुजर जाने पर भी आज तक इस ग़रीब माता पिता को इंसाफ नही मिला हैं !! आज तक किसी भी रेलवे के तरफ़ से कोई अधिकारी मेरे बेटे के ट्रेन एक्सीडेंट लेकर या कोर्ट केस से संबधित कोई भी इनफार्मेशन मुझे नही दी हैं. मेरे बेटे के मौत को लेकर कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट से कानूनी लीगल मदत आज तक नही मिली हैं. #कृष्णा पुनिया चव्हाण को इंसाफ दिलाने के लिए जनता इस न्यूज़ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ हीं कमेट्स बॉक्स में अपनी राय रखे !!